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प्रधानमंत्री आवास योजना – अर्बन 2.0: होम लोन पर ₹1.8 लाख की सब्सिडी पाएं

Anurag Sodani • December 16, 2025

क्या आप पहली बार घर खरीदने का सपना देख रहे हैं? अगर हाँ, तो भारत सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना – अर्बन 2.0 (PMAY-U 2.0) आपके लिए एक बड़ा मौका लेकर आई है। इस योजना के तहत आप अपने होम लोन पर ₹1.8 लाख तक की सब्सिडी पा सकते हैं — यानी हर साल ₹36,000 की बचत, लगातार 5 साल तक।

HomeFirst Finance के साथ आप मात्र 48 घंटों में होम लोन सैंक्शन करवा सकते हैं और PMAY 2.0 की पूरी सब्सिडी प्रक्रिया भी हम आपके लिए संभालते हैं — एक ही जगह, बिना किसी झंझट के।

PMAY 2.0 क्या है? — एक नज़र में

प्रधानमंत्री आवास योजना – अर्बन (PMAY-U) भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है जो शहरी क्षेत्रों में आर्थिक रूप से कमज़ोर और मध्यम वर्गीय परिवारों को पक्का घर दिलाने में मदद करती है। अब इसका नया चरण — PMAY-U 2.0 — आ गया है।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने PMAY-U 2.0 को मंज़ूरी दी है जिसके तहत अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ शहरी परिवारों को किफायती मकान उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। PMAY 1.0 में पहले ही 1.18 करोड़ मकान बनाए गए और 85.5 लाख से अधिक घर लाभार्थियों को सौंपे जा चुके हैं।

🏠 ₹1.8 लाख की सीधी सब्सिडी — 5 किश्तों में, सीधे आपके लोन अकाउंट में! 💰 हर साल ₹36,000 बचाएं — 5 साल तक, बिना किसी एक्स्ट्रा मेहनत के!

PMAY 2.0 की मुख्य विशेषताएं

विशेषताविवरण
अधिकतम सब्सिडी₹1.8 लाख (5 किश्तों में)
ब्याज सब्सिडी दर4% प्रति वर्ष
सब्सिडी पर लोन राशिपहले ₹8 लाख पर (अधिकतम 12 वर्ष की अवधि तक)
अधिकतम प्रॉपर्टी मूल्य₹35 लाख से कम
अधिकतम लोन राशि (सब्सिडी हेतु)₹25 लाख
अधिकतम कार्पेट एरिया120 वर्ग मीटर (लगभग 1,292 वर्ग फीट)
न्यूनतम लोन अवधि5 वर्ष
लागू तिथि01 सितंबर 2024 या उसके बाद स्वीकृत लोन
पात्र आय वर्गEWS, LIG, MIG (वार्षिक आय ₹9 लाख तक)

PMAY 2.0 के लिए पात्रता — क्या आप योग्य हैं?

नीचे दिए गए सभी मानदंडों को पूरा करने पर आप PMAY 2.0 सब्सिडी के लिए आवेदन कर सकते हैं:

आय वर्ग के अनुसार पात्रता

आय वर्गवार्षिक आय सीमा
EWS (आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग)₹3 लाख तक
LIG (निम्न आय वर्ग)₹3 लाख – ₹6 लाख
MIG (मध्यम आय वर्ग)₹6 लाख – ₹9 लाख

अन्य ज़रूरी शर्तें

  1. परिवार में किसी के नाम कोई पक्का मकान नहीं होना चाहिए — देश में कहीं भी।
  2. पहले कभी किसी सरकारी आवास योजना से आर्थिक सहायता नहीं ली होनी चाहिए।
  3. घर किसी मंज़ूर शहरी क्षेत्र में होना चाहिए।
  4. महिला स्वामित्व अनिवार्य है — घर का मालिकाना हक पूरी तरह या आंशिक रूप से महिला परिवार सदस्य के नाम होना चाहिए।
  5. पहले से निर्मित (resale) मकान पर भी लाभ मिल सकता है, बशर्ते उस संपत्ति पर पहले कोई PMAY सब्सिडी न ली गई हो।
  6. 01.09.2024 से पहले खरीदे गए प्लॉट पर महिला स्वामित्व न होने पर भी सब्सिडी मिल सकती है, यदि महिला को-एप्लिकेंट है।

PMAY 2.0 के 4 घटक — आपके लिए कौन सा सही है?

1. ब्याज सब्सिडी योजना (ISS) — सबसे लोकप्रिय विकल्प यह घटक उन लोगों के लिए है जो होम लोन लेकर घर खरीदना चाहते हैं। EWS, LIG और MIG सभी वर्गों को इसके तहत 4% ब्याज सब्सिडी मिलती है, जो सीधे लोन खाते में जमा होती है। सब्सिडी राशि: ₹1.8 लाख (5 वार्षिक किश्तों में)

2. लाभार्थी-आधारित निर्माण (BLC) EWS वर्ग के जिन परिवारों के पास खुद की ज़मीन है, वे उस पर नया पक्का मकान बनाने पर इस घटक का लाभ उठा सकते हैं।

3. साझेदारी में किफायती आवास (AHP) निजी बिल्डरों के साथ सरकार की साझेदारी में बने मकान खरीदने पर हाउसिंग वाउचर मिलते हैं। आधुनिक तकनीक से निर्मित घरों पर प्रति वर्ग मीटर ₹1,000 का अतिरिक्त लाभ भी मिलता है।

4. किराए के लिए किफायती आवास (ARH) शहरी प्रवासी, छात्र, कामकाजी महिलाएं और औद्योगिक श्रमिकों के लिए किफायती किराए पर आवास उपलब्ध कराने की अनोखी योजना। जो लोग अभी मकान नहीं खरीदना चाहते, उनके लिए यह एक बढ़िया विकल्प है।

PMAY 2.0 के लिए आवेदन कैसे करें? — HomeFirst के साथ 4 आसान कदम

चरणविवरण
चरण 1होम लोन के लिए ऑनलाइन आवेदन करें — मात्र 48 घंटों में सैंक्शन।
चरण 2HomeFirst की टीम आपकी PMAY 2.0 पात्रता की जाँच करेगी।
चरण 3हम आपकी ओर से PMAY 2.0 का ऑनलाइन आवेदन और प्रॉपर्टी जियो-टैगिंग करेंगे।
चरण 4स्वीकृति के बाद सब्सिडी की राशि सीधे आपके लोन अकाउंट में जमा।

👉 HomeFirst के साथ सैंक्शन से सब्सिडी तक — एक ही संपर्क बिंदु, पूरी प्रक्रिया हमारी ज़िम्मेदारी!

ज़रूरी दस्तावेज़

व्यक्तिगत दस्तावेज़

  • आधार कार्ड (मोबाइल नंबर से लिंक)
  • PAN कार्ड
  • वोटर आईडी / ड्राइविंग लाइसेंस / पासपोर्ट
  • सभी परिवार सदस्यों (माता-पिता सहित) के आधार कार्ड

आय संबंधी दस्तावेज़

  • बैंक स्टेटमेंट (नवीनतम 6 माह)
  • सैलरी स्लिप (नौकरीपेशा के लिए)
  • ITR (स्व-रोज़गार के लिए)

संपत्ति संबंधी दस्तावेज़

  • सेल डीड / एग्रीमेंट टू सेल
  • प्रॉपर्टी टैक्स रसीद

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)

Q1. क्या मुझे ₹1.8 लाख की पूरी सब्सिडी मिलेगी?

PMAY 2.0 के तहत अधिकतम ₹1.8 लाख की सब्सिडी मिलती है, जो आपकी लोन राशि और अवधि के आधार पर 5 किश्तों में लोन अकाउंट में जमा होती है। अपनी सटीक सब्सिडी जानने के लिए HomeFirst के PMAY सब्सिडी कैलकुलेटर का उपयोग करें।

Q2. क्या दूसरे घर पर PMAY 2.0 का लाभ मिलेगा?

नहीं। यह योजना केवल आपके परिवार के पहले पक्के मकान पर लागू होती है।

Q3. क्या रेसेल प्रॉपर्टी पर भी सब्सिडी मिलती है?

हाँ, मिलती है — बशर्ते उस संपत्ति पर पहले कोई PMAY सब्सिडी नहीं ली गई हो। किसी भी संपत्ति पर सब्सिडी केवल एक बार ली जा सकती है।

Q4. अगर मैं लोन ट्रांसफर करूँ तो क्या PMAY 2.0 का फायदा बना रहेगा?

नहीं। बैलेंस ट्रांसफर करने पर PMAY 2.0 के लाभ समाप्त हो जाते हैं।

Q5. क्या बिना महिला मालिक के भी सब्सिडी मिल सकती है?

01.09.2024 से पहले खरीदे गए प्लॉट के मामले में, महिला को-एप्लिकेंट होने पर बिना महिला स्वामित्व के भी सब्सिडी मिल सकती है — बशर्ते आवेदक विधुर, अविवाहित पुरुष, अलग-थलग या ट्रांसजेंडर न हों।


अभी आवेदन करें — अपने सपने का घर पाएं!

HomeFirst Finance | Toll Free: +918880649911 | Apply Now

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