प्रधानमंत्री आवास योजना
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प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई (PMAY)) द्वारा पहली बार घर खरीदने वाले लोगों को कई तरह के लाभ पहुंचाए हैं। होम लोन के ब्याज पर आपको मिलने वाली सब्सिडी पीएमएवाई (PMAY) के तहत मिलने वाले सबसे मुख्य लाभों में से एक है। अगर आप अपनी आय के अनुसार प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवेदन करते हैं और योजना के तहत निर्धारित कार्पेट एरिया संबंधी मानदंडों को पूरा करने वाला घर खरीदते हैं, तो आप अपने होम लोन पर पीएमएवाई (PMAY) सब्सिडी का दावा करने करने के लिए पात्र बन जाते हैं।
केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर और मध्यम वर्गीय 1 करोड़ परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना- शहरी (पीएमएवाई-यू (PMAY-U)) 2.0 को मंजूरी दी गई है। इस योजना का उद्देश्य अगले 5 वर्षों में शहरी स्थानों पर किफायती मकान बनाने, मकान खरीदने या मकान किराए पर लेने के लिए सहायता प्रदान करना है। भारत सरकार ने मध्यम वर्गीय परिवारों को किफायती दामों पर सभी मौसमों के अनुकूल पक्के मकान उपलब्ध कराने की दिशा में एक बड़े कदम के रूप में इस योजना की शुरुआत की है। पीएमएवाई-यू (PMAY-U) योजना द्वारा पहले ही 1.18 करोड़ मकान प्रदान करके लोगों को मदद पहुंचाई गई है, साथ ही भारत के शहरी क्षेत्रों के लाभार्थियों को 85.5 लाख से अधिक मकान प्रदान किए गए हैं।
पीएमएवाई (PMAY): इसका लाभ किसे मिलेगा?
प्रधानमंत्री आवास योजना के मुख्य लाभार्थी कमजोर वर्ग और मध्यम वर्गीय परिवार हैं, जिनका अभी तक अपना पक्का मकान नहीं है। इसके साथ ही विधवा महिलाओं, अल्पसंख्यकों, एससी/एसटी (SC/ST), निर्माण क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों, झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वाले लोगों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं आदि पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
पीएमएवाई (PMAY) 2.0 के लिए पात्रता मानदंड
पीएमएवाई-यू (PMAY- U) 2.0 का लाभ उठाने के लिए कुछ पात्रता मानदंड इस प्रकार हैं-
- आपके पास देश में कहीं भी कोई पक्का मकान नहीं होना चाहिए।
- ईडब्ल्यूएस (EWS) (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) परिवारों के लिए वार्षिक आय ₹3 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- एलआईजी (LIG) (निम्न आय वर्ग) परिवारों के लिए वार्षिक आय ₹3 लाख से ₹6 लाख के बीच होनी चाहिए।
- एमआईजी (MIG) (मध्यम आय वर्ग) परिवारों के लिए वार्षिक आय ₹6 लाख से ₹9 लाख के बीच होनी चाहिए।
- आपको पहले किसी सरकारी आवास पहल के माध्यम से कोई वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं होनी चाहिए।
- पहले से बने घर इस योजना के तहत पात्र नहीं हैं।
PMAY-U 2.0 के तहत लाभ पाने वाले विभिन्न श्रेणियां
PMAY (पीएमएवाई) 2.0 के तहत निम्न विभिन्न श्रेणियों को लाभ प्रदान किया जाएगा-
- लाभार्थी-आधारित निर्माण (बीएलसी) (BLC)- इसमें ईडब्ल्यूएस (EWS) के तहत पात्र परिवारों को अपनी उपलब्ध जमीन पर नए मकान बनाने पर लाभ मिलेगा।
- साझेदारी में किफायती आवास (एएचपी) (AHP)- एएचपी (AHP) के तहत, निजी क्षेत्र की योजना से मकान खरीदने पर खरीदारों को रिडीम करने वाले हाउसिंग वाउचर दिए जाएंगे अगर निर्माण कार्य नवीन तकनीकों का उपयोग करके किया जाता है, तो प्रति वर्गमीटर/इकाई पर अतिरिक्त ₹1000 प्रदान किए जाएंगे।
- किराए के लिए किफायती आवास (एआरएच) (ARH) – यह एक अनोखी योजना है, जो शहरी प्रवासियों, छात्रों, औद्योगिक श्रमिकों, कामकाजी महिलाओं आदि के लिए किराए के आवास की सुविधा प्रदान करती है।एआरएच (ARH) से उन लोगों को किफायती और उत्तम आवास प्राप्त होता है, जो थोड़े समय के लिए आवास की तलाश में हैं और संपत्ति का मालिक नहीं बनना चाहते हैं।
- ब्याज सब्सिडी योजना (आईएसएस) ((ISS))- इस योजना के तहत ईडब्ल्यूएस (EWS), एलआईजी (LIG) और एमआईजी (MIG) परिवारों को होम लोन पर सब्सिडी दी जाएगी। इस योजना के तहत संपत्ति का अधिकतम मूल्य ₹35 लाख से कम तथा लोन मूल्य ₹25 लाख से कम होना चाहिए। इस योजना के तहत सभी लाभार्थियों को 4% की ब्याज सब्सिडी दी जाएगी। पांच साल की किस्तों में ₹8 लाख रुपये तक की होम लोन सब्सिडी दी जाएगी।
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